दिव्यांग व्यक्तियों को सरकार के द्वारा दी जाने वाली रेलवे कंसेशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए क्लीनिक, राजकीय बौद्धिक दिव्यांगजन पुनर्वास संस्थान के द्वारा रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं।
रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए इस संस्थान से जारी दिव्यांगत प्रमाण पत्र एवं साथ में दिव्यांग व्यक्ति का एक पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक है।
ई-टिकटिंग कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेजों को क्लीनिक में चिकित्सक के द्वारा सत्यापित एवं अभिप्रमाणित किए जा रहे हैं।